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    परिचय

    मुख्य वास्तुकार, वास्तुकला विभाग, हरियाणा, विभाग के पेशेवर और साथ ही प्रशासनिक प्रमुख हैं और प्रशासनिक सचिव, आईएएस,  पीडब्ल्यूडी (भवन व मार्ग शाखा) और वास्तुकला विभाग हरियाणा सरकार के लिए जिम्मेदार हैं।  मुख्य वास्तुकार, हरियाणा को भी राज्य सरकार द्वारा वास्तुकला परिषद, नई दिल्ली में प्रतिनिधि के रूप में नामित किया जाता है, जो वास्तुकार अधिनियम, 1972 को लागू करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा गठित एक वैधानिक निकाय है। मुख्य वास्तुकार, बोर्ड/निगम के निदेशक मंडल अर्थात हरियाणा पर्यटन निगम, हरियाणा पुलिस आवास निगम, हरियाणा आवास बोर्ड और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड आदि भी पदेन सदस्य है।

    मुख्य वास्तुकार अपनी टीम के साथ अवधारणा डिजाइनों का पर्यवेक्षण करता है, डिजाइन पर निर्देश/सलाह जारी करता है, अवधारणा डिजाइनों के साथ सभी विशिष्टताओं की रूपरेखा तैयार करता है, अनुमोदन और इंजीनियरिंग सेवाओं के लिए उपयोगकर्ता विभागों और पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर) विभाग के साथ समन्वय करता है। मुख्य वास्तुकार विभाग के सभी कार्यों और कर्तव्यों के सुचारू संचालन के लिए भी जिम्मेदार है। कर्तव्यों के निर्वहन में, मुख्य वास्तुकार को अन्य राजपत्रित और अराजपत्रित तकनीकी, मंत्रिस्तरीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के अलावा वरिष्ठ वास्तुकारों, वास्तुकारों, सहायक वास्तुकारों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।